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अब न गवाहों की दौड़, न दफ्तर की लाइन: यूसीसी ने विवाह पंजीकरण किया आसान

देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू हुए आगामी 27 जनवरी को एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस एक साल के भीतर यूसीसी ने न केवल महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारों की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों में समानता को मजबूत किया है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाकर आम जनता को बड़ी राहत भी दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में आया व्यापक बदलाव है।

यूसीसी लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण की व्यवस्था लगभग पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। अब पति-पत्नी देश या दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। उन्हें न तो तय तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है और न ही दो गवाहों को साथ लाने की बाध्यता रहती है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दंपत्ति और गवाह अपने दस्तावेज और वीडियो बयान डिजिटल माध्यम से अपलोड कर सकते हैं।

यूसीसी से पहले ‘उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010’ के तहत विवाह पंजीकरण किया जाता था, जो पूरी तरह ऑफलाइन था। उस समय पति-पत्नी को गवाहों के साथ कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होता था और पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने की कोई निश्चित समय सीमा भी तय नहीं थी। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

यूसीसी लागू होने के बाद 19 जनवरी 2026 की दोपहर तक कुल 4,74,447 विवाह पंजीकरण सम्पन्न हो चुके हैं। इस तरह प्रतिदिन औसतन करीब 1400 विवाह पंजीकृत हो रहे हैं, जबकि पुराने कानून के तहत यह औसत केवल 67 प्रतिदिन था। यही नहीं, इस अवधि में 316 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से विवाह विच्छेद का प्रमाणपत्र प्राप्त किया, जबकि 68 लोगों ने लिव-इन रिलेशनशिप और दो लोगों ने लिव-इन रिलेशनशिप समाप्त करने का प्रमाणपत्र भी हासिल किया है।

यूसीसी के तहत आवेदन के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा 15 दिन तय की गई है, लेकिन व्यवहार में औसतन पांच दिन के भीतर ही प्रमाणपत्र जारी हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू कर देश के अन्य राज्यों को एक नई दिशा दी है। पारदर्शिता और सरलता के चलते यूसीसी एक मॉडल कानून के रूप में उभरकर सामने आया है और लोगों का इस व्यवस्था पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

 

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