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जनहित में जारी सूचना

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड रांची तथा पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के निर्देशानुसार यह पाया गया है कि जिले के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे उपलब्ध नहीं हैं, जिससे अपराधियों की पहचान में कठिनाई होती है।

इसलिए BNSS की धारा 163 (CrPC धारा-144) के तहत आदेश पारित किया गया है कि निम्न स्थानों पर अनिवार्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे लगाए जाएँ:

बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पम्प, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शराब की दुकानें, मल्टी स्टोरी फ्लैट/हाउसिंग सोसाइटी, बस/ऑटो स्टैंड, पेड पार्किंग, निजी हॉस्टल, अस्पताल, मॉल्स एवं दवा दुकानें।

मुख्य प्रावधान:

  • कैमरे प्रतिष्ठान के भीतर एवं बाहर लगाए जाएँ।
  • रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिन तक सुरक्षित रखी जाए।
  • निजता (Privacy) का उल्लंघन न हो।
  • पुलिस द्वारा माँगने पर रिकॉर्डिंग/फीड तुरंत उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

यह आदेश दिनांक 23.08.2025 से 21.10.2025 (60 दिन) तक प्रभावी रहेगा।

उल्लंघन करने पर BNSS धारा 223 (IPC धारा 188) के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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