रामगढ़ जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाने को कहा गया है, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है।
इसी क्रम में 2 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 8 बजे खान निरीक्षक द्वारा औचक जांच अभियान चलाया गया। यह जांच नईसराय-अरगड्डा मुख्य मार्ग पर, सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र स्थित महाप्रबंधक कार्यालय के सामने की गई। इस दौरान सिरका की ओर से आ रहे एक बालू लदे ट्रैक्टर को रोककर जांच की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि ट्रैक्टर चालक के पास बालू से संबंधित कोई वैध परिवहन चालान नहीं था। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर (Mahindra B275 DI) को खनिज सहित जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने इसे अवैध खनन और परिवहन का मामला मानते हुए सख्त कदम उठाया।
इस मामले में वाहन मालिक, चालक और अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन पर सरकारी संपत्ति की चोरी, खनन राजस्व को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 और 21, झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम 2017 की संबंधित धाराएं शामिल हैं।
प्रशासन का कहना है कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।








