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दुर्घटना में मौत पर 2 लाख, घायल को 50 हजार—जानिए हिट एंड रन योजना की पूरी प्रक्रिया

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना पीड़ितों के लिए उपलब्ध सहायता योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से परिवहन कार्यालय, रामगढ़ में हिट एंड रन मुआवजा योजना को लेकर विशेष काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मोटर वाहन निरीक्षक श्री मोनू मृणाल एवं श्री विपुल उरांव की उपस्थिति में लोगों को योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। काउंसलिंग के दौरान बताया गया कि यदि किसी सड़क दुर्घटना में वाहन चालक फरार हो जाता है, तो ऐसी हिट एंड रन की स्थिति में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹50,000/- तथा मृत्यु की स्थिति में पीड़ित के परिजनों को ₹2,00,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों एवं उनके परिवार को त्वरित राहत देना है।

मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा आवेदन प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया गया। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड एवं बैंक खाते से संबंधित विवरण आवश्यक होते हैं। आवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जमा कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति की मदद करने तथा “स्वर्णिम घंटा” (Golden Hour) के महत्व को समझने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के बाद पहला एक घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें समय पर इलाज मिलने से कई जानें बचाई जा सकती हैं।

यह काउंसलिंग कार्यक्रम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जिससे आम लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और अधिक से अधिक पीड़ित हिट एंड रन मुआवजा योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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